नैनीताल। हाईकोर्ट ने द्वारीखाल के ब्लॉक प्रमुख और उनकी पत्नी कलजीखाल की ब्लाक प्रमुख के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दोनों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ एवं आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
पौड़ी गढ़वाल निवासी महेंद्र असवाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि महेंद्र सिंह राणा द्वारीखाल और उनकी पत्नी बीना राणा कलजीखाल की ब्लाक प्रमुख हैं। दोनों जनसेवक होने के बाद भी सरकारी ठेके ले रहे हैं। याचिकाकर्ता का कहना था कि कंपनी का पंजीकरण निरस्त होने के बाद भी उन्हें 20 करोड़ के ठेके दिए गए हैं। याचिका में दोनों ब्लाकों के क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के खिलाफ कार्रवाई करने, उन्हें पदच्युत करने तथा उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।