हाइकोर्ट ने रुद्रपुर के गंगापुर रोड स्थित पंचवटी कालोनी में भूमि विवाद मामले में झूठा प्रतिशपथ पत्र देने पर याचिकाकर्ताओं को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। एडीएम रुद्रपुर प्रताप साह ने हाइकोर्ट में आपराधिक अवमानना की याचिका दायर की थी। इस याचिका में कहा गया था कि दर्शन सिंह व अन्य ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन्होंने करीब 173 बीघा भूमि हरनाम सिंह से 1971 में खरीदी थी।
बोर्ड आफ रेवेन्यू ने उनके खिलाफ गलत तरीके से फैसला देते हुए 19 जुलाई 2005 के एडीएम ऊधमसिंह नगर के आदेश को खारिज कर दिया। इस मामले में कोर्ट में कमिश्नर, जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर व नगरनिगम ने अपने शपथपत्र में बताया था कि याचिकाकर्ता की ओर से गलत और अधूरे तथ्यों के साथ याचिका दाखिल की गई है।
एडीएम की ओर से कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं की ओर से झूठे तथ्यों के आधार पर प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाइकोर्ट की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता सुखवीर सिंह, बलदेव सिंह, जसविंदर सिंह, जसपाल कौर, दर्शन सिंह, हर केवल सिंह, हरपाल सिंह, सवर्ण सिंह, करतार चंद्र के अलावा इन याचीगणों के स्थान पर झूठा शपथपत्र दाखिल करने वाले अटार्नी होल्डर प्रिया शर्मा व धमेंद्र शर्मा को भी नोटिस जारी कर 19 जून तक अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।