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Nainital News: स्कूलों में एनसीआरटी की किताबें अनिवार्य

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हल्द्वानी। गाइडलाइन का पालन न करने वाले निजी स्कूलों को प्रशासन और शिक्षा विभाग ने अंतिम चेतावनी दे दी है। स्कूलों को नियमावली वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी होगी। तीन दिन बाद इसकी माॅनीटरिंग भी शुरू हो जाएगी। स्कूल में काॅपी किताब बेचने या किसी एक बुक सेलर से खरीदने का दबाव बनाने पर भी रोक लगा दी गई है। स्कूलों में एनसीआरटी की किताबें लगाना अनिवार्य है।
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मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में निजी और सरकारी स्कूलाें के प्रधानाचार्यों की बैठक को संबोधित करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी ने विद्यालयों से वेबसाइट पर फीस, टीचरों की संख्या, उनके फोन नंबर समेत सभी आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कहा कि स्कूलों की वेशभूषा में हर साल परिवर्तन नहीं होगा। अब स्कूल ड्रेस पर होलोग्राम भी अनिवार्य नहीं होगा और अभिभावक कहीं से भी ड्रेस खरीद सकेंगे।
सीईओ गोविंद राम जायसवाल ने कहा कि वह 18 मार्च से सभी निजी स्कूलों की मॉनीटरिंग शुरू करेंगे। स्कूलों में एसएमसी का गठन और उनकी बैठक कराना अनिवार्य है। मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलर रखना, फीस का निर्धारण अभिभावकों के साथ मिलकर करना आवश्यक है। बैठक में एसडीएम प्रमोद कुमार, जिला शिक्षाधिकारी बेसिक पुष्कर लाल टम्टा, बीईओ तारा सिंह आदि मौजूद रहे।
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स्कूल बस में सीसीटीवी, आग से बचाव और लोकेशन डिवाइस रखना जरूरी
आरटीओ प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा अरविंद पांडे ने बताया कि निजी स्कूलों में प्रत्येक का बस परमिट, चालकों को पांच साल का अनुभव, परिचालक के पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। बस में सीसीटीवी कैमरे, लोकेशन डिवाइस होना और इसे अभिभावकों को शेयर करना भी जरूरी है। प्रत्येक स्कूल में ट्रांसपोर्ट मैनेजर की नियुक्ति करनी होगी ताकि वह बच्चों, अभिभावकों और बस चालकों से समन्वय बनाकर रहे। स्कूल बस में दो-दो अग्निशमन यंत्र और इसे चलाने का अनुभव भी जरूरी है।
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