नैनीताल हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले में हुई पुलिस मुठभेड़ के मामले में जांच अधिकारी को मुठभेड़ से जुड़े मामलों की जानकारी कोर्ट में पेश करने को कहा है। इस मामले में एसएसपी मणिकांत मिश्रा और थाना प्रभारी उमेश कुमार अदालत में पेश हुए।
नैनीताल हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले में हुई पुलिस मुठभेड़ के मामले में जांच अधिकारी को मुठभेड़ से जुड़े मामलों की जानकारी कोर्ट में पेश करने को कहा है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार कुलविंदर सिंह, मनोज सिंह और राजेन्द्र सिंह बोरा ने हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दायर किया था। इस मामले में एसएसपी मणिकांत मिश्रा और थाना प्रभारी उमेश कुमार अदालत में पेश हुए।
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सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से कहा गया कि ऊधमसिंह नगर जिले में अभी तक पुलिस मुठभेड़ के कई मामले सामने आ चुके हैं। सभी मुठभेड़ में बदमाशों के पैरों में गोली लगी हैं। एसएसपी मिश्रा की ओर से कहा गया कि सभी घटनाएं अलग अलग हुई हैं। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल हुए हैं। कोर्ट ने जांच अधिकारी से मुठभेड़ के मामलों की सूची अदालत में पेश करने के निर्देश हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।