नैनीताल। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स (क्रिकेट) स्टेडियम का निर्माण दो सप्ताह में पूरा करने और स्टेटस रिपोर्ट पेश करने निर्देश दिए हैं। इसी के साथ कार्यदायी संस्था उत्तराखंड पेयजल निगम से पूछा है कि कोविड प्रतिबंध खत्म होने के बाद भी स्टेडियम में कोविड केयर सेंटर से संबंधित सामग्री क्यों रखी गई है। कोर्ट ने भारत सरकार के खेल मंत्रालय को भी जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष हल्द्वानी निवासी अमित खोलिया की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया था कि हल्द्वानी के गौलापार में 200 करोड़ रुपये की लागत से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जा रहा है। इसका कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सरकार की ओर से इसे बनाने के लिए बार-बार निर्माण एजेंसियों को बदला जा रहा है।
सरकार ने इस कार्य को पूरा करने के लिए उत्तराखंड पेयजल निर्माण निगम को जिम्मेदारी दी है। इस स्टेडियम में 38वें नेशनल गेम्स होने थे। कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण केंद्र सरकार खेल के लिए अन्य जगह तलाश रही है। सुनवाई के दौरान निदेशक खेल की ओर से जवाब दाखिल कर बताया गया कि क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण हो चुका है लेकिन वहां कोविड केयर सेंटर संचालित है। कोर्ट ने कहा कि जब कोविड प्रतिबंध समाप्त हो गए है तो केयर सेंटर क्यों संचालित किया जा रहा है।