नैनीताल। हाईकोर्ट ने सितारगंज के पालिकाध्यक्ष हरीश दुबे के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में दर्ज मुकदमे के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाने को लेकर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को पुलिस के माध्यम से नोटिस जारी कर पहली सितंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है।
शुक्रवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में पालिकाध्यक्ष हरीश दुबे की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि हाल ही में पालिका के सफाई सुपरवाइजर राजपाल वाल्मीकि की ओर से एससी-एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, 2021 में शिकायतकर्ता की टीसी की जांच को लेकर उन्होंने जिला शासकीय अधिवक्ता से दिशा-निर्देश मांगे थे। हाल ही में जब शिकायतकर्ता की ओर से सफाई निरीक्षक सोवेंद्र सिंह पर ऐसे कर्मचारी के वेतन निकालने का दबाव डाला गया था, जो पालिका में कार्यरत है ही नहीं। सफाई निरीक्षक की ओर शिकायकर्ता से मोबाइल पर बात कराई गई। राजनीतिक द्वेश के तहत उन पर एससीएसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। एकलपीठ ने मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की प्रार्थना की गई।