नैनीताल। हाईकोर्ट ने रुड़की के लंढौरा में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण नहीं किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने नार्दर्न रेलवे के मुखिया को 26 सितंबर को वीसी के माध्यम से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। लंढौरा रुड़की निवासी सुभाष चंद ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हाईकोर्ट ने 2018 में रेलवे को लंढौरा में रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज बनाने के निर्देश दिए थे लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। रेलवे ने ओवरब्रिज को बड़े वाहनों के लिए बंद कर दिया है। ब्रिज बंद होने से क्षेत्र के लोगों को 35 किलोमीटर अधिक सफर तय करना पड़ रहा है। इससे लंढौरा के सात गांव प्रभावित हो रहे हैं। याचिका में कहा गया कि छात्र न स्कूल जा पा रहे हैं और ना ही किसान अपनी फसल को बाजार तक ले जा पा रहे हैं। प्रदेश सरकार और रेलवे इस मामले में कुछ नहीं कर रही है। याचिका में कहा गया कि रेलवे की ओर से कोर्ट में अभी तक शपथपत्र पेश नहीं किया गया है। संवाद