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आबकारी अधिनियम में किए संशोधन के मामले में स्थिति स्पष्ट करने के दिए निर्देश

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आबकारी अधिनियम में किए गए संशोधन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को 13 नवंबर तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार सितारगंज निवासी आशीष कुमार कौशल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने आबकारी अधिनियम में संशोधन कर सेल शब्द के स्थान पर सर्विस कर दिया है। इससे शराब की दुकानों का ठेका लेना और भी आसान हो जाएगा। याचिकाकर्ता की ओर से इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा गया था कि नेशनल हाईवे से शराब की दुकानें 500 मीटर दूर होंगी, लेकिन सरकार ने ये दुकानें हाईवे के पास ही आवंटित कर दी हैं। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सरकार को 13 नवंबर तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए।
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