नैनीताल। हाईकोर्ट ने 108 आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा के संचालन एवं रखरखाव से संबंधित टेंडर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता संस्था को 48 घंटे भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आपत्ति दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कम्युनिटी एक्शन थ्रू मोटिवेशन प्रोग्राम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि याचिकाकर्ता की बोली को तकनीकी मूल्यांकन समिति ने अयोग्य ठहराया है जबकि विपक्षी प्रतिवादी को योग्य घोषित कर सबसे कम बोली लगाने वाला चुने जाने का फैसला लिया।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि विभाग ने बिना कोई स्पष्ट कारण बताए जल्दबाजी में उनकी बोली खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि यदि वे टेंडर प्रक्रिया के खिलाफ कोई प्रत्यावेदन पेश करना चाहते हैं तो उन्हें 48 घंटे के भीतर ऐसा करना होगा। यदि याचिकाकर्ता 48 घंटे के भीतर अपना अभ्यावेदन जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें इस आदेश का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मामले से जुड़ी लंबित याचिकाओं व आवेदनों का निस्तारण कर दिया।