शहर का कूड़ा और मेडिकल वेस्ट इंदिरा नगर बाइपास में फेंके जाने के मामले हाइकोर्ट ने नगर निगम हल्द्वानी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन मई की तारीख तय की है।
जनविकास समिति इंदिरा नगर ने हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नगर निगम हल्द्वानी की ओर से शहर का सारा कूड़ा और मेडिकल वेस्ट इंदिरा नगर बाइपास पर फेंका जा रहा है। इससे वहां पर रह रहे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। याचिका में कहा कि इसकी शिकायत नगर निगम और जिलाधिकारी से की गई थी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। याचिकाकर्ता का कहना था कि कोर्ट ने पूर्व में अपने आदेश में हल्द्वानी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाने के आदेश दिए थे लेकिन नगरनिगम ने अभी तक कोई प्लांट नहीं लगाया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति वीके बिष्ट और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष हुई।