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हाईकोर्ट में 14 अप्रैल तक अवकाश घोषित

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प्रतीकात्मक फोटो।
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने 26 मार्च से आगामी एक अप्रैल तक के लिए फिर से अवकाश का नोटिफिकेशन जारी किया है। इससे पूर्व भी दो से 14 अप्रैल के लिए हाईकोर्ट में अवकाश का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। हाईकोर्ट में 14 अप्रैल तक अवकाश रहेगा और अब हाईकोर्ट 15 अप्रैल को खुलेगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने निचली अदालतों के लिए भी 25 मार्च से 4 अप्रैल तक अवकाश घोषित कर दिया है।
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हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल के हस्ताक्षरों के बाद जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोरोना के चलते हाईकोर्ट में 26, 27, 30 व 31 मार्च तथा 1 अप्रैल को अवकाश रहेगा। इन अवकाशों को आगे 26 दिसंबर एवं 28 से 31 दिसंबर के क्रिसमस अवकाशों में समायोजित किया जाएगा।
एक अन्य नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य सरकार के 31 मार्च तक घोषित ‘लॉक डाउन’ एवं बार एसोसिएशन की ओर से किए गए अनुरोध के दृष्टिगत हाईकोर्ट ने निचली अदालतों में 26 मार्च से 4 अप्रैल तक अवकाश घोषित कर दिया है। अत्यधिक आवश्यकता वाले मामलों में सुनवाई करने के लिए जिला जज निर्णय ले सकेंगे। इस दौरान गिरफ्तार लोगों के रिमांड एवं जमानत के मामलों पर अन्य अवकाश के दिनों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ही अपनाई जा सकेगी।
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इन छुट्टियों के बदले सभी अदालतें आने वाली गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों में कार्य करेंगे। इस बीच, पीएम के अपने संबोधन में बुधवार से 21 दिनों के लॉकडाउन के आदेश के बाद रजिस्ट्रार जनरल ने कहा है कि बुधवार को हाईकोर्ट के खुले रहने के बावजूद अधिवक्ता लॉकडाउन के आदेश के पालन करें।
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