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लोनिवि के रिकवरी आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग भवाली के रिकवरी आदेश पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता को हर महीने की दस तारीख से पहले पेंशन देने के आदेश दिए हैं।
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न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी अमरतपुर निवासी विधा देवी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके पति भवाली लोक निर्माण विभाग में बेलदार के पद पर कार्यरत थे। उनकी मृत्यु सेवा के दौरान 10 अक्तूबर 2020 को हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद विभाग ने न तो उनको नौकरी दी और न ही पेंशन जारी की। ऊपर से अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग भवाली ने 5.56 लाख का रिकवरी आदेश जारी कर दिया। विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि यह रिकवरी 2016 से 2020 तक उनके पति को अधिक वेतन देने की जा रही है। इस आदेश को याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पक्षों की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने इस आदेश पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता को हर माह की दस तारीख से पहले पेंशन देने के आदेश दिए हैं।
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