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स्टिंग प्रकरण जांच मामले में पक्षकार बनाए शिक्षा अधिकारियों को हाईकोर्ट का नोटिस

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प्रतीकात्मक फोटो
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने पौड़ी जिले के शिक्षा अधिकारियों के सितंबर 2018 में हुए कथित स्टिंग प्रकरण की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद पक्षकार बनाए गए अफसरों को नोटिस जारी किए हैं।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पौड़ी निवासी पुष्कर सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सितंबर 2018 में पौड़ी के तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा अधिकारियों का कथित स्टिंग जिसमें वे एक कॉलेज में अपने से संबंधित की नियुक्ति करने और घूस लेने की वार्ता कर रहे हैं।
इसका वीडियो भी सोशियल मीडिया में वायरल हुआ था। कुछ अखबारों ने भी यह खबर प्रकाशित भी की थी। कहा कि इस मामले की जांच के लिए उच्चाधिकारियों को प्रार्थनापत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में याचिकाकर्ता ने तत्कालीन अधिकारियों को पक्षकार बनाने का प्रार्थनापत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
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इन अफसरों में तत्कालीन मुख्य शिक्षा अधिकारी मदन सिंह रावत, हरे राम यादव, प्रबंधक उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटगढ़ पौड़ी, मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पटल सहायक अनिल नेगी शामिल हैं। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पक्षकार बनाए गए अफसरों को नोटिस जारी किए।
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