नैनीताल। हाइकोर्ट ने सएसपी नैनीताल और एसएचओ मल्लीताल को याचिकाकर्ता, उसके दो बच्चों और संपति की सुरक्षा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने विपक्षी को नोटिस व सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए भी दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार मल्लीताल निवासी रीना ठाकुर ने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा की मांग करते हुए कहा था कि कुछ समय पहले उसके पति की कोरोना से मौत हो गई थी। उसके साथ उनकी विधवा ननद भी रहती हैं। उसके पति की मौत के बाद उसकी ननद हमेशा उससे और उसके बच्चों के साथ मार पीट करती आ रही है और उसकी संपति पर कब्जा करना चाहती है। याचिकाकर्ता ने उसकी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है।
उसका कहना है कि जब इसकी शिकायत थाना मल्लीताल व एसएसपी से की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने ननद के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज किया था जिसके बाद कोर्ट ने ननद उमा ठाकुर को नोटिस भी जारी किया था लेकिर उस पर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। याचिकाकर्ता ने अपनी और बच्चों को सुरक्षा दिलाए जाने की मांग की है। संवाद