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नैनीताल: हाईकोर्ट का शिक्षा विभाग को निर्देश, दिव्यांगता प्रमाणपत्र-क्षेत्र वर्गीकरण के मानकों की जानकारी दें

Fri, 11 Sep 2026 11:10 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल

सार

नैनीताल हाईकोर्ट ने शिक्षकों के स्थानांतरण मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि स्थानांतरण के आधार बने दिव्यांगता प्रमाणपत्रों तथा पहाड़ और मैदानी क्षेत्रों के वर्गीकरण के मानकों की जानकारी दी जाए। 
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उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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नैनीताल हाईकोर्ट ने शिक्षकों के स्थानांतरण के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद शिक्षा विभाग से स्थानांतरण के आधार बने दिव्यांगता प्रमाणपत्रों तथा पहाड़ और मैदानी क्षेत्रों के वर्गीकरण के मानकों की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के अपर निदेशकों समेत शिक्षा विभाग के अधिकारियों को संबंधित दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए है।न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

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मामले के अनुसार अल्मोड़ा सल्ट निवासी जीवन सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डाभर दूरस्थ क्षेत्र में स्थित है और वहां शिक्षकों के पद पहले से ही रिक्त हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसके बच्चे की पढ़ाई भी इसी विद्यालय में हो रही है और शिक्षकों के स्थानांतरण से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होगी। राज्य की ओर से अदालत को बताया गया कि स्थानांतरण प्रक्रिया में पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों को पर्वतीय क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों को मैदानी क्षेत्रों में स्थानांतरित किया गया है तथा पूरी प्रक्रिया नीति के अनुरूप की गई है।

याचिका में उत्तराखंड वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 का हवाला देते हुए कहा गया कि अधिनियम की धारा 17(1)(b) के तहत अनुरोध पर स्थानांतरण की प्रक्रिया स्थानांतरण समिति के माध्यम से निर्धारित तरीके से होनी चाहिए। याचिका में कहा कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डाभर में सात सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड तैनात हैं। इनमें से चार शिक्षकों ने अनुरोध पर स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है। यदि इन चारों का स्थानांतरण हो जाता है तो विद्यालय में केवल तीन सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड रह जाएंगे।

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