नैनीताल। हाईकोर्ट ने नानीसार जमीन आवंटन मामले में सुनवाई के बाद सरकार को एक हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने यह भी कहा है कि जवाब दाखिल नहीं करने की स्थिति में सचिव राजस्व को सभी दस्तावेजों के साथ 9 जनवरी 2020 को न्यायालय में उपस्थित होना होगा।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अल्मोड़ा निवासी बिशन सिंह और पीसी तिवारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि रानीखेत तहसील के तहत ग्राम नानीसार में राज्य सरकार ने 22 सितंबर 2015 को हिमांशु एजुकेशन सोसायटी को 353 नाली भूमि आवंटित की थी।
सरकार ने मनमाने तरीके से यह आवंटन किया है। सरकार ने बिना विधि प्रावधानों का पालन किए अपने चहेते लोगों व प्राइवेट संस्थान को करोड़ों की भूमि कौड़ी के भाव आवंटित कर दी है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 जनवरी की तिथि नियत की है।