हाईकोर्ट ने देहरादून नेशनल हाइवे बल्लीवाला में बन रहे फ्लाईओवर के विरुद्ध दायर जनहित याचिका में सुनवाई के बाद सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए चार मार्च की तिथि नियत की है।
न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी उदय गोयल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि बल्लीवाला में जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, वह नियमों के विरुद्ध है। क्योंकि पूर्व में योजना के अनुसार 4 लेन फ्लाईओवर प्रस्तावित था, लेकिन बिना भूमि अधिग्रहण किए और बगैर भारत सरकार की अनुमति के फ्लाईओवर के निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।
इसकी शिकायत निर्धारित फोरम में की गई थी। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए चार मार्च की तिथि नियत की।