नैनीताल। हाईकोर्ट ने कोरोना के समय में फ्रंट लाइन में कार्य करने वाली ऐसी महिला पुलिस कर्मियों को जिनके पांच साल से छोटे बच्चे हैं, उनकी फ्रंट लाइन में ड्यूटी लगाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तिथि नियत की है।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। सुभाष तनेजा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कोरोना के समय पुलिस विभाग में महिला पुलिस कर्मी जिनके पांच साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनकी ड्यूटी फ्रंट लाइन में न लगाई जाए। फ्रंट लाइन में ड्यूटी लगाने से कोरोना से उनके छोटे बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। याचिकाकर्ता का कहना था कि उनकी ड्यूटी ऑफिसों में लगाई जानी चाहिए। कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने छोटे बच्चों को इससे बचाने के लिए उचित कदम नहीं उठाए हैं।