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डाक्टरों को पहाड़ न चढ़ने की अनिवार्यता से छूट

Wed, 11 Mar 2015 01:39 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
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हाईकोर्ट ने उत्तराखंड मेडिकल कालेज से 2012-13 बैच के डिग्री प्राप्त डाक्टरों की पहाड़ चढ़ने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। पहाड़ों में अनिवार्य रूप से कार्य करने संबंधी शर्तों पर सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देशित किया है कि वर्ष 2012-13 में जिन छात्रों ने मेडिकल में पीजी प्राप्त की है उन्हें पहाड़ चढ़ने के लिए बाध्य न किया जाए। कोर्ट ने सरकार को इन्हें पहाड़ न भेजने के निर्देश दिए।
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न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी निवासी डा. रमेश कुमार गुप्ता व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में डाक्टरों की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने डाक्टरों के लिए सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में आल इंडिया से पीजी कोर्स करने वाले डाक्टरों को दो वर्ष की अनिवार्य सेवा का बांड भरवाया था।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे 2012-13 के बैच के डाक्टर हैं उन पर ये नियम पर लागू नहीं होता है क्योंकि उनके बांड में ये शर्तें लागू नहीं थीं। याचिकाकर्ता ने कहा कि जब उन्होंने एग्रीमेंट भरकर दाखिला लिया था तब एग्रीमेंट की शर्तों में यह नियम नहीं था और जो  शासनादेश 8 मई 2013 को जारी किया गया था वह याचिकाकर्ताओं पर लागू नहीं होता है।
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