यदि आप नया कनेक्शन लेने के साथ ही सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं तो आपका बैंक खाता होना अनिवार्य है। बैंक खाते न होने पर बाजार दर पर आपको गैस सिलेंडर लेना पड़ेगा। गैस एजेंसियां बैंक खाते या आधार कार्ड संबद्ध बैंक खाते से कराने की अनिवार्यता पूरी कराने के निर्देश दिए हैं।
घरेलू गैस वितरण में डीबीटीएल की लिंकअप की अनिवार्यता के बाद गैस कंपनियों ने नया गैस कनेक्शन जारी करने पर सख्ती करने का फैसला लिया है। गैस कनेक्शन जारी करते समय ही आवेदक से सब्सिडी कोटा पाने को कंज्यूमर नंबर का लिंकअप उसके बैंक खाते या आधार कार्ड संबद्ध बैंक खाते से कराने की अनिवार्यता पूरी कराने के निर्देश दिए हैं।
बिना डीबीटीएल लिंकअप कराए नया कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ता को सब्सिडी का फायदा न लेने का शपथ पत्र देना होगा। कनेक्शन लेते समय उपभोक्ता का बैंक में बचत खाता होना अनिवार्य है। इंडेन के एरिया मैनेजर वीके सुंदरियाल ने बताया कि कनेक्शन के समय ही खाते का विवरण लेने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को बाद में होने वाली प्रक्रिया से बचाना है। साथ ही बैंक खाते का पूरा विवरण होने पर सब्सिडी की राशि ट्रांसफर करने में सहूलियत होगी।