नैनीताल। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट संजीव कुमार की अदालत ने 101 ग्राम स्मैक के साथ पकड़े गए दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 17 दिसंबर 2017 को आंवला गेट चौकी, हल्द्वानी पुलिस ने मीरगंज (बरेली) निवासी विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारी शेर अली को 101 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में आवश्यक तर्क प्रस्तुत किए गए। पुलिस की चार्जशीट और अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने शेर अली को स्मैक तस्करी का दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। संवाद
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