नैनीताल। शहर की माॅलरोड को शांत और ध्वनि प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज से मॉलरोड पर हॉर्न बजाने पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटा जाएगा।
प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण और शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक अनुशासित बनाने के उद्देश्य से मॉलरोड को हॉर्न निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया है। डीएम की अध्यक्षता में 21 जुलाई को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार एक अगस्त से तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक किसी भी वाहन का हॉर्न बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
एसडीएम नवाजिश खलिक ने बताया कि यह व्यवस्था एक अगस्त की सुबह से प्रभावी हो जाएगी। प्रतिबंधित क्षेत्र में हॉर्न बजाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत चालानी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी नागरिकों और वाहन चालकों से नियमों का पालन करते हुए प्रशासन का सहयोग करने की अपील की।