नैनीताल। पंचायत चुनाव में मतदान के दिन मतदाताओं को अपनी पहचान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी वंदना ने बताया कि मतदाता को मतदेय स्थल पर पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी को अपनी पहचान के लिए दस्तावेज दिखाना अनिवार्य है।
ये प्रमाणपत्र हैं मान्य
राज्य निर्वाचन आयोग ने आधार कार्ड, पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सेवा पहचान-पत्र मान्य हैं। छात्र पहचान पत्र, लाइब्रेरी कार्ड, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र, शस्त्र लाइसेंस, पेंशन दस्तावेज, पेंशन अदायगी दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिक विधवा आश्रित प्रमाणपत्र, रेलवे, बस पास, दिव्यांग प्रमाण-पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, टेलीफोन, पानी व बिजली का बिल, दुकान पंजीकरण पत्र, गैस कनेक्शन (ब्लू बुक), अन्नपूर्णा योजना कार्ड, परिवहन प्राधिकारियों से जारी संवाहक लाइसेंस परिवार रजिस्टर के सत्यापित उद्धरण, निवास का प्रमाणपत्र, राज्य पुलिस से बस्तियों में जारी पहचान पत्र से भी वाेट डाला जा सकता है।