हल्द्वानी। गौला, शारदा और दाबका नदी से जुड़े हजारों खनन कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय ने गौला, शारदा और दाबका नदी में 2023 तक खनन के लिए पर्यावरणीय अनुमति दे दी है। इनकी पर्यावरणीय अनुमति अप्रैल 2021 में समाप्त हो रही थी।
नदी में खनन कार्य करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय से पर्यावरणीय अनुमति लेनी होती है। बिना पर्यावरणीय अनुमति के नदियों में खनन कार्य नहीं हो सकता है। तीनों नदियों की पर्यावरणीय अनुमति अप्रैल 2021 में समाप्त हो रही थी। इसके बाद यहां खनन कार्य बंद हो जाता।
वन विकास निगम के महाप्रबंधक विवेक पांडे ने बताया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय ने तीनों नदियों में खनन की पर्यावरणीय अनुमति 2023 तक बढ़ा दी है। कोसी नदी को अभी पर्यावरणीय अनुमति नहीं मिली है। उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।