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क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए दो बच्चों की बाध्यता के संबंध में संशय अभी बरकरार

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नैनीताल। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए दो बच्चों की बाध्यता के संबंध में संशय अभी बना हुआ है। कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इसको लेकर हाईकोर्ट में एक नई याचिका दाखिल करने की तैयारी है। उनके अनुसार पंचायत में बच्चों की तय सीमा के खिलाफ दायर 21 याचिकाओं में केवल ग्राम पंचायत का मामला आया था। पंचायती राज संशोधित नियमावली में 8(1) आर ग्राम प्रधान, उप ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर से संबंधित है जबकि क्षेत्र पंचायत के लिए संशोधन में 53(1) आर व जिला पंचायत के लिए 90(1) आर है। अब इनके संबंध में भी याचिका दायर की जाएगी।
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