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फ्लाईओवर निर्माण की प्रगति रिपोर्ट पेश करें डीएम

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नैनीताल। हल्द्वानी में मुखानी चौराहे पर अतिक्रमण करने और अध्ययन पर लाखों खर्च करने के बाद फ्लाईओवर निर्माण की दिशा में कोई प्रयास नहीं करने पर हाईकोर्ट ने नैनीताल डीएम को 26 फरवरी तक दो साल के भीतर हुई प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी निवासी सेवानिवृत्त इंजीनियर पीसी जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि मुखानी चौराहे के आसपास से जज फार्म तक नहर कवरिंग में अवैध पार्किंग की जा रही है। याचिका में कहा गया कि यहां फ्लाईओवर के लिए कोर्ट के आदेश पर सरकार की संस्थाओं ने लाखों खर्च कर अध्ययन किया लेकिन अब तक इस दिशा में कदम नहीं उठाया गया। नहर कवरिंग में अस्थायी अतिक्रमण किया गया है। याचिका में कहा कि यह सड़क एसटीएच को जाती है। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जिलाधिकारी नैनीताल को प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।
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