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प्रदेश में जिला न्यायालय और अधीनस्थ कोर्ट 14 तक रहेंगे बंद

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नैनीताल। उतराखंड में सभी जिला और अधीनस्थ कोर्ट 14 अप्रैल तक बंद रहेंगी। अब तक इनमें 4 अप्रैल तक अवकाश था। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल ने इस संबंध में सूचना जारी कर कहा कि देश में लॉकडाउन के चलते अधीनस्थ न्यायालयों में चार अप्रैल तक घोषित अवकाश को 14 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। बता दें कि उच्च न्यायालय में पहले ही 14 अप्रैल तक अवकाश घोषित किया जा चुका है। इस दौरान अति आवश्यक मामलों पर पूर्व की ही व्यवस्था लागू रहेगी। बता दें कि पूर्व व्यवस्था में कहा गया था कि अत्यधिक आवश्यकता वाले मामलों में सुनवाई करने के लिए जिला न्यायाधीश निर्णय ले सकेंगे। इस दौरान गिरफ्तार लोगों को रिमांड एवं जमानत के मामलों पर अन्य अवकाश के दिनों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ही अपनाई जा सकेगी। यह भी कहा था कि इन छुट्टियों के बदले सभी अदालतों में गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों में कार्य होगा।
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