नैनीताल। आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा के जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) को 18 दिसंबर तक कोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा है। आदेश का पालन नहीं करने पर उन्हें कोर्ट में पेश होने को कहा गया है।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। अल्मोड़ा निवासी 87 वर्षीय कमला देवी पत्नी स्वर्गीय घनश्याम सिंह नेगी ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि फरवरी 2018 में हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा के जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) को आदेश दिया था कि वह याचिकाकर्ता के पति स्व. घनश्याम सिंह नेगी की बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान वास्तविक तिथि से 9 फीसदी ब्याज सहित अदा करें। याचिका में कहा गया कि उनके पति घनश्याम सिंह नेगी सहायक अध्यापक के पद से 1985 में सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी मृत्यु 2010 में हो गई थी।