नाबालिग को अगवा कर दुराचार करने के बाद आरोपी ने मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
घटना केे बाबत पुलिस को दी तहरीर में एक व्यक्ति ने बताया कि आमपोखरा निवासी शंकर उसकी नाबालिग पुत्री को 1 नवंबर को बहला फुसलाकर अगवा कर ले गया। घटना वाले दिन आरोपी ने नाबालिग को गांव की एक झोपड़ी में रखा।
इस दौरान शादी का दबाव बनाने पर जब किशोरी ने विरोध किया तो उसके साथ दुराचार किया गया। दूसरे दिन घर पहुंची नाबालिग ने जब परिजनों को आप बीती सुनाई तो उनके होश उड़ गये।
पुलिस को दी तहरीर में पीड़ित पक्ष ने यह भी बताया कि आरोपी ने मुंह खोलने पर पीड़िता की बड़ी बहन के बेटे को मौत के घाट उतारने की धमकी दे रहा है। घटना के बाद किशोरी के परिजन आरोपी के घर गए तो आरोपी ने उनके साथ गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 504, 506 और पाक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए मामले की जांच महिला एसआई सुमन पंत को सौंप दी है। पुलिस ने नाबालिग का संयुक्त चिकित्सालय में मेडिकल परीक्षण कराया।
युवक के खिलाफ दुराचार का मुकदमा दर्ज
नाबालिग को बहला-फुसलाकर उसके साथ होटल में दुराचार करने का मामला प्रकाश में आया है। युवती के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री को चिल्किया निवासी आरिफ अपने साथ कार में बैठाकर रामनगर के एक होटल में ले गया। जहां उसने युवती के साथ दुराचार किया।
पुलिस ने आरोपी आरिफ के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 504, 506 और पाक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच महिला उपनिरीक्षक शशिप्रभा को सौंपी गई है। ब्यूरो