अदालत के निर्देश पर बनभूलपुरा पुलिस ने पार्षद के खिलाफ घर में घुसकर जबरदस्ती पैसा मांगने और मारपीट करने का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कब्रिस्तान गेट भीमनगर निवासी राधा देवी ने पुलिस द्वारा पार्षद के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करने पर अदालत की शरण ली। अदालत ने धारा 156(3) के तहत सुनवाई करते हुए बनभूलपुरा पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।
इस मामले में बनभूलपुरा पुलिस ने गांधीनगर के पार्षद सुमित कुमार के खिलाफ धारा 542, 504,506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। राधा ने आरोप लगाया है कि पार्षद ने उसके घर में घुसकर उसके बेटे को पीटा और उससे 30 हजार रुपये की मांग की । थानाध्यक्ष नीरज भाकुनी का कहना है कि पुलिस इस मुकदमे की गंभीरता के साथ विवेचना कर रही है।