पांच वर्ष पहले सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में कोर्ट ने कार चालक को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
घटनाक्रम के अनुसार सुरेंद्र कुमार निवासी मोहननगर गदरपुर (ऊधमसिंह नगर) ने कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि 9 अक्तूबर 2010 को वह अपने दोस्त करम सिंह के साथ बाइक पर रामनगर से काशीपुर की ओर जा रहा था। हल्दुआ के पास उनके दोस्त रमेश, राजू निवासी बेतखेड़ी बाजपुर मिले।
बातचीत के दौरान काशीपुर की ओर से आ रहे कार चालक मनोज कुमार थाना मेडिकल मेरठ ने करम, रमेश, राजू को जोरदार टक्कर मारकर घायल कर दिया, जिसमें राजू की मौत हो गई। इस मामले की सुनवाई करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन ओमकुमार ने वाहन चालक मनोज को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।