हल्द्वानी। तीन मजदूरों की मौत के मामले में अदालत ने आरोपी मुंशी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अभी इस मामले में लैब से रिपोर्ट नहीं आई है। पुलिस को निर्माणाधीन मॉल के तीन पार्टनरों का बयान लेना बाकी है। मजदूरों की मौत के मामले में गिरफ्तार मुंशी चंदन सिंह मेहरा की तरफ से अदालत में जमानत की अर्जी पेश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अर्जी खारिज कर दी। इसकी पुष्टि सहायक अभियोजन अधिकारी दीपारानी और कोतवाली पुलिस ने की है। बता दें कि ठंडी सड़क के पास निर्माणाधीन मॉल के लिए लगाए गए मिक्सचर प्लांट में 26 मार्च कोे कंटेनर से दबकर तीन मजदूरों की मौत हो गई थी। इनमें लखीमपुर खीरी जिले के ईसानगर निवासी रामसागर, मूलचंद, सोनू शामिल थे। आरोप था कि घटना के बाद मुंशी ने मजदूरों को हॉटमिक्स प्लांट के अंदर बंधक बना लिया था। इस मामले में पुलिस ने धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी मुंशी चंदन सिंह मेहरा को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद ठेकेदारों की तरफ से मृतक के परिजनों को पांच-पांच लाख और उसके साथियों को दस-दस हजार की राशि दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में ठेकेदारों और निर्माणाधीन मॉल के तीन पार्टनरों का बयान लिया। अभी मॉल के तीन पार्टनरों का बयान लेना बाकी है। पुलिस ने घटनास्थल से ईंट और गारे का सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था, लेकिन मुकदमे के विवेचक भोटिया पड़ाव चौकी प्रभारी प्रताप सिंह नगरकोटी का कहना है कि इस मामले में अभी रिपोर्ट नहीं आई है।