हल्द्वानी। लामाचौड़ के पाडली नंबर एक गांव में शादी की रिसेप्शन पार्टी में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने से घायल समाजसेवी कौस्तुभ पडलिया की शनिवार की सुबह मौत हो गई है। उन्हें शुक्रवार रात सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस मामले में दूल्हे के पिता ने दो लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कराया है।
पाडली नंबर एक निवासी भास्कर पडलिया की दो दिन पहले शादी हुई थी। शुक्रवार की रात रिसेप्शन था। रात दस बजे के बाद रिसेप्शन के दौरान लोग डीजे पर डांस कर रहे थे। इस दौरान पाडली गांव के समाजसेवी कौस्तुभ पडलिया (30) पुत्र सुरेश चंद्र पडलिया को हर्ष फायरिंग में सीने में गोली लग गई थी। उन्हें रात में परिजनों ने सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया था।
दूल्हे भास्कर पडलिया के पिता गोपाल चंद पडलिया ने शनिवार को तहरीर में बताया कि नवीन पडलिया अपनी दोनाली बंदूक लेकर आया था। इसमें मैगजीन फंसी हुई थी। नवीन और ललित पडलिया मैगजीन निकाल रहे थे। इसी दौरान गोली चल गई जो कौस्तुभ के सीने में जा लगी। मुखानी थाने के एसआई संजय बृजवाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर नवीन और ललित पडलिया के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
हर्ष फायरिंग में घायल समाजसेवी ने दम तोड़ा
शादी की रिसेप्शन पार्टी में लगी थी गोली, दो के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा
पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया
हल्द्वानी। मुखानी पुलिस ने शनिवार की सुबह घटनास्थल का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस ने आसपास के लोगों से जानकारी ली। साथ ही रिसेप्शन के लिए बुक कराए गए वीडियो कैमरे की फुटेज भी देखी।
नवीन पर बढे़गी आर्म्स एक्ट की धारा
हल्द्वानी। लाइसेंसी दोनाली बंदूक रखने वाले नवीन की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। पुलिस आरोपी नवीन पर लाइसेंसी के दुरुपयोग में आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बढ़ाएगी। पुलिस आरोपी का दोनाली बंदूक का लाइसेंस भी निरस्त करने की संस्तुति करेगी। एसआई संजय बृजवाल ने बताया कि रोक के बावजूद लाइसेंसी बंदूक का दुरुपयोग किया गया है। इस कारण आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई जाएंगी। साथ ही लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति भी की जाएगी।
बेटा तुम्हारी शादी नहीं कर सका
समाजसेवी कौस्तुभ पडलिया की मौत से पूरा गांव शोक में डूबा है। जब उनकी अर्थी उठी तो वहां पर माहौल गमगीन हो गया। जब कौस्तुभ की अर्थी उठने लगी तो उनके पिता ने उसके गले में माला डाली। कहा कि बेटा मैं तुम्हारी शादी तो नहीं कर सका, इसी को अपनी शादी समझ लेना। इस भावुक और दुखद मौके पर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं।
कम उम्र में समाजसेवा क्षेत्र में कमाया नाम
हल्द्वानी। कौस्तुभ पडलिया ने 30 वर्ष की उम्र में ही समाजसेवा के क्षेत्र में खूब नाम कमाया था। वह कई संस्थाओं से जुडे़ रहे। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गरीब और असहाय मरीजों के इलाज, ब्लड डोनेशन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी रहती थी।
इन संस्थाओं से जुडे़ रहे
हल्द्वानी। वह रामचरण शरणम् ट्रस्ट, सेतु सामाजिक विकास समिति, चार धाम मंदिर कमेटी और रामलीला कमेटी चारधाम मंदिर से जुडे़ रहे। वह रामलीला कमेटी और मंदिर कमेटी में अध्यक्ष भी रहे। वह लगातार पांच साल से चार धाम महोत्सव का आयोजन भी कराते रहे।
छात्रों की समस्याओं के लिए भी किया संघर्ष
हल्द्वानी। छात्र राजनीति में भी कौस्तुभ का खासा दखल रहा। वह एमबीपीजी कॉलेज में छात्र राजनीति में सक्रिय रहे और छात्रों की समस्याओं को उठाते रहे। वर्ष 2009 में वह छात्रसंघ कोषाध्यक्ष पद पर चुनाव की तैयारी कर रहे थे लेकिन, साथियों के मना करने पर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। कौस्तुभ पडलिया के पिता सुरेश काश्तकार है। वह खेतीबाड़ी कर परिवार को भरण पोषण करते हैं। कौस्तुभ का एक छोटा भाई और एक बहन हैं।
रूबरू मिलोगे मुझसे तो...
हल्द्वानी। कौस्तुभ पडलिया सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते थे। उन्होंने 22 फरवरी को फेसबुक पर दोपहर 2:20 बजे अपनी तस्वीर के साथ पोस्ट किया था। कौस्तुभ ने फोटो के साथ लिखा है कि- रूबरू मिलोगे मुझसे तो कायल हो जाओगे। दूर से तो हम जरा मगरूर से लगते हैं। इस पोस्ट पर उनके 311 दोस्तों ने लाइक किया था। 60 कमेंट्स भी आए थे।
बरात घर स्वामियों को देना होगा शपथ पत्र
नगर मजिस्ट्रेट जारी करेंगे पुलिस को दिशा निर्देश
हल्द्वानी। लामाचौड़ क्षेत्र में हर्ष फायरिंग के दौरान युवक की मौत को स्थानीय प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। अब बरात घर स्वामियों को पुलिस व प्रशासन को बकायदा शपथ पत्र भी देना होगा ताकि ऐसी घटनाएं न हो।
सिटी मजिस्ट्रेट पंकज उपाध्याय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में ही हर्ष फायरिंग को प्रतिबंधित किया है। इसके बाद भी हर्ष फायरिंग हो रही है जिसमें कई बार हादसे हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में शीघ्र ही पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे और इसके बाद भी यदि इस तरह की घटना होती है तो संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
हर्ष फायरिंग की घटनाएं
-नवंबर 2018 में पंचायत घर रामलीला मंचन के दौरान सड़क पर कुछ युवकों ने तमंचे से फायरिंग की थी। यहां पर एक किशोर को छर्रे लगे थे।
-16 फरवरी 2019 को बनभूलपुरा में डीजे के दौरान हर्ष फायरिंग, एक व्यक्ति के पैर को छूकर निकली गोली
रात को डीजे पर लगाम नहीं
हल्द्वानी। देर रात डीजे बजाने पर रोक के बावजूद इस पर लगाम नहीं लग रही है। रात में अधिकतर बरात घरों और समारोह में डीजे बज रहा है। शुक्रवार की रात में भी डीजे के दौरान ही कौस्तुभ को गोली लगी थी।
हाईकोर्ट ने दिया था आदेश
हल्द्वानी/नैनीताल। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा ने 27 जुलाई 2017 को भगवान सिंह बनाम राज्य सरकार के मामले में सुनवाई के दौरान यह आदेश जारी किए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस हर्ष फायरिंग की घटनाएं रोकने में नाकाम साबित हो रही है।
- राज्य में कोई व्यक्ति मेले, धार्मिक जुलूस, विवाह समारोह, किसी भी सार्वजनिक सभा या किसी शैक्षणिक संस्थान के भीतर शस्त्र नहीं ले जा सकता है।
- सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया जाता है कि व अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी थानाध्यक्षों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें।
- निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एसएसपी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।