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आदेश मिलने तक कार्रवाई नहीं होगी

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हल्द्वानी। वाह री पुलिस। जब तक हाईकोर्ट का आदेश नहीं मिलेगा तब तक सड़कों पर वाहनों का अतिक्रमण यूं ही बने रहेगा। जिला पुलिस सड़क से अतिक्रमण हटाने को हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही है।
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हाईकोर्ट ने हाल ही में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश दिया था कि ठंडी सड़क पर वाहनों का अतिक्रमण हटाया जाए। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि ठंडी सड़क पर सड़क के दोनों ओर, बीचोंबीच खड़े होने वाले वाहनों को हटाया जाएगा। इस पर पुलिस शिकंजा कसेगी। आदेश के कई दिनों बाद भी हालत जस की तस है। पुलिस का दावा है कि हाईकोर्ट का आदेश नहीं मिला है, जब आदेश मिलेगा, तब कार्रवाई की जाएगी। यानी पुलिस सही काम करने के लिए भी आदेश का इंतजार कर रही है।

धड़ल्ले से दौड़ रहे बिना हेलमेट दो पहिया वाहन
हाई कोर्ट ने वाहन चलाते समय मोबाइल पर वार्ता पर 5,000 रुपये जुर्माना, बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने, नाबालिग के वाहन चलाने पर रोक लगाई है। साथ ही पुलिस को माल ढोने वाले वाहनों से सरिया, पाइप बाहर निकलने पर भी रोक लगाने को कहा है। इन आदेशों को भी पुलिस एक कान से सुन कर दूसरे से निकाल रही है। हालत यह है कि सड़कों पर दोपहिया वाहन सवार बिना हेलमेट दौड़ रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है हालांकि सीपीयू से जरूर असर हुआ है।
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पहले भी जारी हुआ था दस्ती आदेश
- हाईकोर्ट ने पब्लिक स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबों के मामले में हड़ताल होने पर पब्लिक स्कूल एसोसिएशन को हाईकोर्ट ने दस्ती आदेश जारी किया था। इस आदेश का मतलब है कि कोर्ट का आदेश बाकायदा रिसीव कराया गया था।
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