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लाखों की धोखाधड़ी में चार के खिलाफ मुकदमा

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हल्द्वानी। अदालत के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ 17 लाख की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि वाहन स्वामी ने एक बैंक से लोन लेने के बाद आरसी की दूसरी प्रति लेकर अन्य बैंक से लोन ले लिया। कर्ज चुकता नहीं करने पर बैंक ने सख्त रुख अपनाया है।
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एसएसआई विजय सिंह मेहता ने बताया कि दुर्गा सिटी सेंटर के धीरेंद्र सक्सेना ने कोटक महेंद्रा बैंक की तरफ से धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि ऊधमसिंह नगर जिले के आदर्श नगर कालोनी रुद्रपुर निवासी दलजीत सिंह ने वाहन खरीदने के लिए 2011 में कोटक महेंद्रा बैंक से आठ लाख और नौ लाख नौ हजार रुपये का लोन लिया था। चूंकि आरसी पर बैंक लोन का विवरण था।
आरोप है कि बैंक की किस्त चुकाए बगैर वाहन स्वामी ने आरसी की दूसरी प्रति परिवहन विभाग से निकालकर अन्य बैंक से ऋण लिया। अब किस्त अदा करने में आनाकानी कर रहा है। इस मामले में पुलिस ने धारा 420, 406, 407, 467 और 120 बी के तहत वाहन स्वामी दलजीत सिंह के साथ लोन के गारंटर मनुवापट्टी बहेड़ी निवासी रंजीत सिंह, वार्ड नंबर चार रुद्रपुर निवासी दर्शन चंद और अज्ञात के अज्ञात आरटीओ कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
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