नैनीताल। अपर जिला जज द्वितीय पारुल गैरोला की अदालत ने लूट के इरादे से बुजुर्ग दंपति पर जानलेवा हमला करने के दो बिहार निवासी मजदूरों को सात सात वर्ष के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 10 मार्च 2017 को बोहराकोट रामगढ़ में जगत सिंह हर्नवाल व उनकी पत्नी बसंती देवी की आंखों में उनके घर में कारपेंटरी का काम कर रहे शंकर शर्मा निवासी बेतिया बिहार और खुर्शीद आलम निवासी पूर्वी चंपारण बिहार ने मिर्च डाल दी और जगत सिंह के ऊपर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। जगत सिंह ने तीन दिन पहले इन मजदूरों को काम में रखा था और उन्हें घर के पास ही रहने की जगह दी थी। उनके पुत्र हल्द्वानी में रहते हैं। घटना की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे और घायल जगत सिंह को अस्पताल पहुंचाया गया। आरोपी दोनों मजदूरों को दबोच लिया गया। घटना की प्राथमिकी अगले दिन जगत सिंह के पुत्र निर्भय सिंह ने पट्टी पटवारी के समक्ष दर्ज कराई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा ने आठ गवाह कोर्ट में पेश किए। अपर जिला सत्र न्यायाधीश पारुल गैरोला ने दोनों आरोपियों को लूट के इरादे से बुजुर्ग व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने का दोषी मानते हुए उन्हें सात सात साल के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।