नैनीताल। एसआईटी की ओर से गिरफ्तार कर लाए गए एनएच 74 भूमि मुआवजा घोटाले के आरोपी सहायक चकबंदी अधिकारी गणेश प्रसाद निरंजन को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कुमकुम रानी की कोर्ट ने जेल भेज दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि कोर्ट में आरोपी की ओर से दलील दी गई कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। आरोपी पक्ष का तर्क सुनने के बाद जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी सहायक चकबंदी अधिकारी के पद पर कार्यरत था। आरोपी ने पद पर रहते हुए चकबंदी के दस्तावेजों में हेराफेरी की। जिसके पुख्ता सबूत एसआईटी के पास हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 16 फरवरी तक आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।