हल्द्वानी। स्कूली वैन में मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने अदालत में चालक और हेल्पर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। आरोप है कि दोनों ही इस घटना में संलिप्त थे। अब विवेचक लता बिष्ट इस मामले में स्कूल की भूमिका के साक्ष्य जुटा रही हैं।
शहर के एक स्कूल की वैन में मासूम छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद पीड़ित के माता-पिता रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सामने नहीं आए थे। इस बीच अंबिका विहार भोटिया पड़ाव निवासी समाजसेवी अनिल गुप्ता ने 20 सितंबर को काठगोदाम थाने में धारा 354 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस टीम ने आरोपी अल्मोड़ा जिले के हेल्पर प्रदीप जोशी और कठघरिया पनियाली निवासी चालक रतन सिंह को गिरफ्तार किया। विवेचक लता बिष्ट ने आरोपियों के खिलाफ धारा 376 (2), 5,6 पॉक्सो एक्ट, 75 जेजे एक्ट की बढ़ोतरी की है। इस मामले में डॉक्टरों की टीम ने मेडिकल जांच की। विवेचक ने डॉक्टरों की राय लेने और साक्ष्यों को इकट्ठा करने के बाद माना कि दुष्कर्म मामले में चालक और हेल्पर की भूमिका रही है। विवेचक ने विवेचना करने के बाद दोनों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दायर कर दी। पुलिस ने सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर कॉलेज प्रबंधन का चालान कर दिया। हाईकोर्ट के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। विवेचक लता बिष्ट ने कहा कि अब कॉलेज प्रशासन की भूमिका की विवेचना की जा रही है। इधर, काठगोदाम थानाध्यक्ष कमाल हसन ने कहा कि अदालत में मामले की चार्जशीट भेज दी गई है।
छात्रा से दुष्कर्म मामले में चार्जशीट दाखिल
स्कूल प्रबंधन की भूमिका के साक्ष्य जुटा रहीं विवेचक
स्कूली वैन चालक और हेल्पर पर दुष्कर्म का आरोप