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लुटेरे को तीन साल की सजा अर्थदंड

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हल्द्वानी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने सोमवार को एक लाख की लूट के मामले में लुटेरे को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। लुटेरे पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक अभियोजन अधिकारी दीपारानी के अनुसार नईबस्ती बनभूलपुरा निवासी आजम खां 17 सितंबर 14 को नैनीताल कोऑपरेटिव बैंक से एक लाख रुपये निकालकर साइकिल से घर जा रहा था। बैंक के गेट के समीप एक लुटेरे ने आजम को टक्कर मारी और रुपये लेकर भागने लगा। आजम ने शोर मचाते हुए यातायात पुलिस की मदद से लुटेरे को पकड़ लिया। लुटेरे ने खुद को रफत अली निवासी शब्बू का नाला नागनी मुरादाबाद बताया था। पुलिस ने उससे 50-50 हजार रुपये की दो गड्डियां भी बरामद कर ली थीं। विवेचना के बाद उपनिरीक्षक नंदन सिंह रावत ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया। सोमवार को अदालत ने लुटेरे रफत को तीन साल की सजा और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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