हल्द्वानी। शासन के निर्देश पर सतर्कता विभाग ने ऊधमसिंह नगर के दो अभियोजन अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि दोनों ने आरोप पत्र न्यायालय भेजने के लिए घूस मांगी थी। स्टिंग ऑपरेशन में दोनों अधिकारियों के खिलाफ प्रारंभिक स्तर पर साक्ष्य मिल गए हैं।
गाजियाबाद जिले के विंडसर पार्क प्लॉट पांच वैभव खंड इंदिरापुरम निवासी पत्रकार मनोज रघुवंशी के खिलाफ ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा थाने में धमकी का मुकदमा अपराध संख्या 300/2013, धारा 504, 506 के तहत दर्ज था। इस मामले मेें वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी केशर सिंह चौहान और सहायक अभियोजन अधिकारी राजीव डोभाल आरोप पत्र अदालत में पेश करने के नाम पर घूस मांग रहे थे। मनोज रघुवंशी ने दोनों अधिकारियों से एक होटल में मुलाकात कर उनका स्टिंग ऑपरेशन किया। पत्रकार ने दोनों अधिकारियों की आवाज टेप कर ली। स्टिंग ऑपरेशन के बाद पत्रकार ने दोनों अधिकारियों का ब्योरा सीडी के साथ उत्तराखंड शासन को भेज दिया। शासन के निर्देश पर सतर्कता विभाग ने आरोपों की जांच की। एसपी डॉ. अमित श्रीवास्तव के निर्देश पर सतर्कता अधिष्ठान ने वरिष्ठ और सहायक अभियोजन अधिकारी के खिलाफ सोमवार को धारा 116/166, 120बी, 7/12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे की विवेचना की जिम्मेदारी निरीक्षक राम सिंह मेहता को सौंपी गई है। निरीक्षक ने जांच के लिए ऊधमसिंह नगर पुलिस से आवश्यक कागजात मांगे हैं।