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धनिया पाउडर के सेंपल फेल, दुकानदार और कंपनी के खिलाफ मुकदमा

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अल्मोड़ा। पिछले साल अप्रैल में पनुवानौला की एक दुकान से लिए गए धनिया (मसाला) पाउडर का नमूना फेल होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहित अधिकारी अभय कुमार ने अपर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा दर्ज करा दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहित अधिकारी अभय कुमार सिंह ने बताया कि अप्रैल 2019 में पनुवानौला स्थित नंदकिशोर की दुकान से राजस्थान की आरसीएम कंपनी के धनिया पाउडर का नमूना जांच के लिए भेजा गया था। जांच में नमूना फेल पाए जाने के बाद बृहस्पतिवार को आरसीएम कंपनी और व्यवसायी नंदकिशोर के खिलाफ अपर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 26, 27, 51 और 66 के तहत मामला दर्ज हुआ है।
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