हल्द्वानी। दहेज उत्पीड़न के मामले में प्रथम दृष्टया मामला सही पाए जाने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत ने प्रतिवादियों को तीन मार्च को न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया है। परिवादी पूजा ने वाद दाखिल किया कि उनका विवाह पिछले वर्ष 18 अप्रैल को हुआ था। दहेज के लिए पति व ससुराल पक्ष के लोग परेशान करते हैं। कोर्ट ने उनके वाद को स्वीकार करते हुए पति सहित तीन लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला पाया और सभी को तीन मार्च को पेश होने का आदेश पारित किया है। माई सिटी रिपोर्टर