नैनीताल। हाईकोर्ट ने पूर्व में पारित आदेश का पालन नहीं करने पर सचिव परिवहन, आवास विकास और पर्यटन को अवमानना नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हरबर्टपुर देहरादून निवासी बिशनराम आर्य ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि हरबर्टपुर में बस अड्डे की मांग को लेकर 2016 में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को दो साल के भीतर हरबर्टपुर में बस अड्डा बनाने के निर्देश दिए थे। निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी सरकार ने इस आदेश का पालन नहीं किया। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सचिव परिवहन, आवास विकास और पर्यटन को अवमानना नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए ।