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देहरादून के डीएम को अवमानना नोटिस जारी

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नैनीताल। देहरादून के रायवाला में एक स्कूल के निर्माण के लिए हरे पड़ों का कटान, स्कूल भवन का नक्शा पास न होने और प्राधिकरण के नोटिस पर अमल न होने के मामले में मांगा गया जवाब न मिलने पर हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी देहरादून सी रविशंकर को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने डीएम को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून की पर्वत पुत्र पुनरुत्थान समिति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा था कि गुरुग्राम हरियाणा निवासी रचना पंडित ने देहरादून के रायवाला में 25 बीघा जमीन पर दिल्ली पब्लिक स्कूल नाम से अवैध निर्माण किया है।
इस क्षेत्र में कई हरे पेड़ भी काट दिए हैं। याचिका में कहा कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी जानकारी के तहत दून घाटी विशेष क्षेत्र प्राधिकरण से स्कूल के लिए बन रहे भवन का कोई नक्शा पास नहीं है। स्कूल में छात्रों से अधिक शुल्क वसूला जाता है। प्राधिकरण स्तर से स्कूल बंद करने के नोटिस दिए गए थे, लेकिन नोटिस का कोई असर नहीं हुआ। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूर्व सुनवाई में डीएम से जवाब दाखिल करने को कहा था लेकिन समय पर जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट के आदेश पर डीएम देहरादून 12 सितंबर को कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश हुए थे। कोर्ट ने उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया लेकिन शनिवार तक जवाब नहीं मिलने पर कोर्ट ने इसको अवमानना माना है। कोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए हैं।
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