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बाईपास का निर्माण कार्य एक माह में पूरा करेंः हाईकोर्ट

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने शनिवार को ऊधमसिंह नगर जिले के गदरपुर में करीब आठ किलोमीटर लंबे बाईपास निर्माण मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने एनएचआई को बाईपास का निर्माण एक माह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई।
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गदरपुर निवासी मनीष फुटेला ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने कहा है कि वर्ष 2020 में एनएचआई की ओर से हाईकोर्ट में हलफनामा देकर कहा गया था कि जनवरी 2021 तक बाईपास निर्माण कार्य पूरा कर दिया जाएगा। इसके बावजूद अभी तक बाईपास का निर्माण नहीं हो सका है। सुनवाई के दौरान एनएचआई की ओर से बताया गया कि पूर्व में ठेकेदार के साथ हुए विवाद का निस्तारण हो चुका है। बाईपास के लिए 88 करोड़ रुपये मंजूर हो चुके हैं। संवाद
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