हल्द्वानी। उत्तराखंड में अब नकली और अमानकीकृत डेयरी उत्पादों की बिक्री नहीं हो सकेगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत पूरे प्रदेश में डेयरी एनालॉग और गैर-दुग्ध उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन और विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने कहा कि विभागीय जांच, प्रयोगशाला विश्लेषण और जोखिम मूल्यांकन के बाद यह पाया गया कि बाजार में ऐसे कई उत्पाद बिक रहे हैं जो पनीर, क्रीम, मक्खन जैसे दिखते हैं लेकिन उनमें दूध के स्थान पर वनस्पति वसा, वनस्पति तेल और अन्य गैर-दुग्ध अवयव मिलाए जाते हैं। यह प्रतिबंध उन सभी उत्पादों पर लागू होगा जो वास्तविक दुग्ध उत्पाद नहीं हैं। हालांकि फ्रोजन डेजर्ट, प्रोसेस्ड चीज और मिक्स्ड फैट स्प्रेड जैसे मानकीकृत उत्पादों को छूट दी गई है।