हाईकोर्ट ने एसएसपी नैनीताल को आदेशित किया है कि वह घोड़ा चालकों को नगरपालिका की ओर से जारी लाइसेंसों तथा संबंधित दस्तावेजों की जांच कर छह सप्ताह में रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने नगरपालिका नैनीताल को 24 घंटे के भीतर समस्त संबंधित दस्तावेज एसएसपी को सौंपने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने 23 फरवरी 2016 तक नैनीताल में सिनेमा हॉल प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट के पूर्व आदेशों के क्रम में झील विकास प्राधिकरण के सचिव व ईओ नगरपालिका कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने इस संबंध में प्राधिकरण व पालिका से उनका पक्ष जाना। कोर्ट ने बंद शौचालयों को खुलवाने, उनमें साफ-सफाई करने तथा कोर्ट कमिश्नर से गरीबों के लिए रैनबसेरों का निरीक्षण करने को भी कहा।
नैनीताल निवासी प्रो. अजय रावत की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उपरोक्त निर्देश जारी किए। उल्लेखनीय है कि पूर्व में कोर्ट ने अपने आदेश में नैनीताल में बंद पडे़ सिनेमा घरों को शीघ्र प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए थे।