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क्रिसमस और नववर्ष की तैयारी

Sun, 06 Dec 2015 01:49 AM IST
ब्यूरो /अमर उजाला, नैनीताल।
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क्रिसमस और नववर्ष के मौके पर होटल, रिसोर्ट्स और क्लबों में संगीत से जुड़े कार्यक्रम आयोजित कराने से पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
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बगैर अनुमति के धूम धड़ाके के कार्यक्रम करना होटल और रिसोर्ट्स मालिकों को भारी पड़ सकता है। स्वीकृति लेने के लिए जिला प्रशासन ने बाकायदा तारीख भी जारी कर दी है। बगैर अनुमति के इस तरह के कार्यक्रम करने पर बीस हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है।

बताते चलें कि नैनीताल, भीमताल, भवाली, रामगढ़, मुक्तेश्वर, सातताल और नौकुचियाताल समेत आसपास के पिकनिक स्पॉटों में क्रिसमस और नए साल के मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों से सैलानी पहुंचते हैं। अधिकांश पिकनिक स्पॉट इन अवसरों पर सैलानियों से पैक रहते हैं।
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 इन स्थानों पर पहुंचने वाले सैलानियों के मनोरंजन के लिए होटल, रिसोर्ट्स समेत कई क्लब डीजे और फ्लोर शो के माध्यम से संगीत और नृत्य के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अधिकांश आयोजक मनोरंजन कर बचाने के चक्कर में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति तक नहीं लेते हैं जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है।

लेकिन इस बार क्रिसमस और नववर्ष के आगमन से पहले ही जिला प्रशासन सचेत हो गया है। जिलाधिकारी दीपक रावत ने बताया कि जिले भर में होटलों, रिजोटर्स और क्लबों के संचालकों को इन अवसरों पर संगीत के कार्यक्रम आयोजित करने से पहले नियमानुसार जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) बीएल फिरमाल ने  बताया कि यदि कोई अपने होटलों अथवा रिसोर्ट्स में संगीत से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करना चाहता है तो वह 15 दिसंबर तक जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में आवेदन पत्र दे सकता है।
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उन्होंने बताया कि इस प्रकार के आयोजनों के प्रवेश शुल्क पर 30 फीसदी मनोरंजन कर देय है। उन्होंने बताया कि बिना अनुमति के क्रिसमस और नववर्ष पर संगीत से जुड़े कार्यक्रम कराने वाले आयोजकों के खिलाफ कर निर्धारण करने के  साथ-साथ बीस हजार रुपये तक जुर्माना लिया जाएगा।
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