नैनीताल। हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद केंद्र सरकार व राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार लालकुआं निवासी राजेंद्र ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड में अग्रिम जमानत याचिका के प्रावधान हैं जिसमें कुछ अपराध एनडीपीएस, 376-ष्ठ गैंगरेप, पॉक्सो एक्ट में अग्रिम जमानत याचिका ही नहीं लगाई जा सकती है। याचिका दाखिल नहीं कर पाना किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन है। जमानत देना या न देना न्यायालय का विवेक है। किसी भी व्यक्ति का कोर्ट आने का हक खत्म नहीं किया जा सकता है। याचिका में कहा गया कि अग्रिम जमानत के प्रावधान सभी अपराधों पर एक जैसा ही लागू होना चाहिए।