हल्द्वानी। ऑब्जर्वर की जांच के दौरान सुंदरम होटल स्थित क्वारंटीन सेंटर से सेक्टर मजिस्ट्रेट के गैरहाजिर मिलने पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। लापरवाही बरतने पर जोनल मजिस्ट्रेट ने सेक्टर मजिस्ट्रेट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
क्वारंटीन सेंटर के जोनल मजिस्ट्रेट के अनुसार सहायक अध्यापक की तैनाती सुंदरम होटल क्वारंटीन सेंटर में सेक्टर मजिस्ट्रेट के तौर पर की गई थी। सात सितंबर को ऑब्जर्वर डॉ. मनोज कुमार उप्रेती क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण करने गए। पूछताछ से पता चला कि क्वारंटीन सेंटर के सेक्टर मजिस्ट्रेट रात दस बजे से सुबह छह बजे तक नहीं थे। इस मामले में उच्चाधिकारियों ने सहायक अध्यापक से गैरहाजिर रहने के बाबत पूछताछ की, लेकिन सेक्टर मजिस्ट्रेट इसका सही उत्तर नहीं दे सके। जांच में आया कि सेक्टर मजिस्ट्रेट सुंदरम होटल स्थित क्वारंटीन सेंटर से चार दिन से बिना सूचना दिए गैरहाजिर थे।
इस मामले में जोनल मजिस्ट्रेट ने लालकुआं थाना प्रभारी को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 धारा 56 के तहत मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। लालकुआं थाना प्रभारी ने बताया कि घटनास्थल हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र का है। आदेश गलत हो गया है। हल्द्वानी पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेगी। हल्द्वानी कोतवाली के थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि अभी आदेश नहीं मिला है। तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा।